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हलफनामे में गलत जानकारी देने पर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी


नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के लिए ताजा मुसीबत में, ठाणे पुलिस ने शनिवार रात शराब की दुकान का लाइसेंस मांगने के लिए दायर एक हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।


तीन महीने बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े - केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 का उल्लंघन कर रहे हैं - नवी मुंबई में एक शराब बार चला रहे हैं जो डीओपीटी नियमों का उल्लंघन करता है । शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी प्रदान करने के लिए आईपीसी की धारा 181 (झूठा बयान), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 420 (धोखाधड़ी), 467,468 और 471 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज़ हुआ है।


पुलिस ने कहा कि आईआरएस अधिकारी ने शराब बिक्री लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी उम्र के बारे में झूठा हलफनामा देकर राज्य के आबकारी विभाग को गुमराह किया था। फरवरी 1997 में लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करते समय किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन आवेदन में केवल यह कहा गया था कि वानखेड़े एक वयस्क थे। हालांकि, आबकारी विभाग ने कहा कि वानखेड़े उस समय 18 साल के नहीं थे और उन्होंने विभाग को गुमराह किया।


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