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सुप्रीम कोर्ट ने सैफ अली खान के पारिवारिक संपत्ति विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया


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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने 30 जून को एक आदेश में 25 वर्ष पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, और बहनें सोहा और सबा अली खान को भोपाल के अंतिम नवाब, हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी माना गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया था।


सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल चंदुकर शामिल थे, ने ओमर फारूक अली और राशिद अली की याचिका पर यह आदेश जारी किया। ये याचिकाकर्ता नवाब हमीदुल्लाह खान के बड़े भाई के वंशज हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि ट्रायल कोर्ट का 2000 का फैसला 1997 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित था, जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। इसलिए, हाई कोर्ट ने मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था।


सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से सैफ अली खान और उनके परिवार को राहत मिली है, क्योंकि यह उनके विरुद्ध संभावित सरकारी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकता है। हालांकि, यह मामला अभी भी लंबित है और भविष्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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