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सिख यात्री एवं कर्मचारी फ्लाइट और एयरपोर्ट पर कृपाण पहन सकते हैं।


सिख घरेलू हवाई यात्रियों और कर्मचारियों को फिर से भारत में उड़ानों और हवाई अड्डों पर एक विशिष्ट लंबाई और माप के 'कृपाण' को ले जाने की अनुमति होगी।


पिछले हफ्ते अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कृपाण पहने एक सिख कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोक दिए जाने के बाद यह घोषणा की गई है।


4 मार्च के बीसीएएस आदेश की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने काफी आलोचना की थी क्योंकि उसमे सिख विमानन क्षेत्र के कर्मचारियों को किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के परिसर में कृपाण ले जाने से प्रतिबंधित किया गया था।


ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) द्वारा 12 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है की एक सिख यात्री कृपाण अपने साथ ले जा सकता है, बशर्ते उसके ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी (6 इंच) से अधिक न हो; और कुल कृपाण की लंबाई 22.86 सेमी (9 इंच) से अधिक नहीं हो। भारत के भीतर भारतीय विमानों पर हवाई यात्रा करते समय इसकी अनुमति है।


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सिख कृपाण

12 मार्च का बीसीएएस आदेश मूल रूप से 4 मार्च से पहले की स्थिति को बहाल करता है। हवाई अड्डे के अंदर निर्दिष्ट आकार के कृपाण लेकर सिख कर्मचारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले पैरा को हटा दिया गया है।


आदेश आने के तुरंत बाद, भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कृपाण प्रतिबंध को हटाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया।


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