लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की अयोग्यता रद्द कर दी
- Saanvi Shekhawat

- Nov 3, 2023
- 1 min read
सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने के कुछ हफ्तों बाद, लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को संसद के निचले सदन से, एनसीपी सदस्य मोहम्मद फैजल पीपी की अयोग्यता को रद्द कर दिया।
लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि फैज़ल की सदन से अयोग्यता "आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन प्रभावी नहीं रहेगी"।
उन्हें इस साल 4 अक्टूबर को दूसरी बार लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
यह केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद की सजा को निलंबित करने से इनकार करने के बाद आया है। कावारत्ती की एक सत्र अदालत द्वारा 10 साल की कैद और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद फैज़ल को पहली बार 11 जनवरी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एनसीपी नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे।







Comments