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बेंगलुरु भगदड़: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KSCA अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य पुलिस को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। यह आदेश चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 के घायल होने की घटना से संबंधित है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक KSCA के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ई. एस. जयाराम के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। साथ ही, कोर्ट ने इन अधिकारियों को जांच में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। 


इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए RCB, DNA एंटरटेनमेंट और KSCA के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस आयुक्त सहित पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया और आयोजकों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।


उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। निखिल सोसाले, RCB के विपणन प्रमुख, को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। यह आदेश KSCA अधिकारियों के लिए राहत का संकेत है, लेकिन मामले की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

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