फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की सीबीएफसी से पुनः प्रमाणन लंबित, निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया
- Asliyat team

- Jul 28
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दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार, 28 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' के निर्माता अमित जानी ने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म का पुनः प्रमाणन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए छह अतिरिक्त कट्स और एक डिस्क्लेमर को फिल्म में शामिल किया गया है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत में प्रस्तुत की।
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई 30 जुलाई 2025 तक स्थगित कर दी, यह देखते हुए कि फिल्म का प्रदर्शन बिना पुनः प्रमाणन के संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि "अभी कोई तात्कालिकता नहीं है", और मामले की अगली सुनवाई बुधवार, 30 जुलाई को होगी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को केंद्र सरकार के आदेश को स्वीकार किया था, जिसमें फिल्म की रिलीज को छह कट्स और डिस्क्लेमर के साथ मंजूरी दी गई थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, और केंद्र सरकार से पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया था।
फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, जिसे 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में दो आरोपियों ने कथित रूप से अंजाम दिया था। फिल्म की रिलीज को लेकर विभिन्न पक्षों ने आपत्ति जताई है, जिसमें आरोप है कि यह फिल्म साम्प्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित कर सकती है और एक आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।
अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है, और मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।







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