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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, वह देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करेगा और फिर से जांच करेगा।

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने देशद्रोह कानून या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए पर पुनर्विचार करने और फिर से जांच करने का फैसला किया है।


केंद्र ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत से कहा कि वह सरकार की कवायद के नतीजे का इंतजार करे और उसके समक्ष याचिकाओं पर सुनवाई न करे।


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पिछले हफ्ते, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह पर ब्रिटिश-युग के दंड कानून और 1962 के एक संविधान पीठ के फैसले का बचाव किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने लगभग छह दशकों तक "समय की कसौटी" का सामना किया और इसके दुरुपयोग की घटनाएं हुईं।


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