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ईडी ने आतंकी मामले में शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित घर कुर्क किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के श्रीनगर स्थित घर को कुर्क किया है।


“प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत शब्बीर अहमद शाह के नाम पर 21.80 लाख रुपये मूल्य की बोटशाह कॉलोनी, सनत नगर, पुलिस स्टेशन बरज़ुल्ला, श्रीनगर में स्थित एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।”


ईडी ने 30 मई, 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।


एजेंसी ने कहा, "जांच के दौरान, यह पता चला कि शब्बीर अहमद शाह पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था।"


इसके अलावा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि "शब्बीर अहमद शाह आतंकवादी संगठन हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) और पाकिस्तान में स्थित अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ हवाला और विभिन्न अन्य माध्यमों और चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से धन प्राप्त करने में शामिल था। और इन फंडों का इस्तेमाल तब कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए किया जा रहा था,” एजेंसी ने कहा।


मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, शब्बीर अहमद शाह के स्वामित्व वाली 21.80 लाख रुपये की अचल संपत्ति की पहचान की गई और इसे पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।


शाह को ईडी ने 2017 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह दिल्ली की जेल में बंद है।

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