आसाराम बापू के कानूनी प्रमुख पर जोधपुर आश्रम में मध्य प्रदेश की महिला से छेड़छाड़ का मामला दर्ज: पुलिस
- Asliyat team

- Feb 6
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पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश की 56 वर्षीय महिला भक्त ने स्वयंभू संत और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के जोधपुर आश्रम के कानूनी दल के प्रमुख और प्रबंधन के तीन अन्य कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अदालत संख्या 8 के निर्देश पर शिकायत दर्ज किए जाने के बाद मंगलवार को आश्रम के कानूनी प्रमुख पंकज मीरचंदानी उर्फ अर्जुन और प्रबंधन के कर्मचारियों चेतनराम साहू, सचित भोला और जीवन के खिलाफ बोरानाडा पुलिस थाने में छेड़छाड़ के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई।
“शिकायतकर्ता, मध्य प्रदेश की 56 वर्षीय महिला ने अदालत द्वारा आदेशित अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि वह अक्सर जोधपुर के पाल रोड स्थित आसाराम के आश्रम में जाती थी। यह वही आश्रम है, जहां 2013 में बापू ने नाबालिग से बलात्कार किया था, जिसके लिए स्वयंभू धर्मगुरु को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी," बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
शिकायतकर्ता के अनुसार, पिछले साल 21 जुलाई को, वह आसाराम द्वारा दिए गए एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए धार्मिक उपदेश में भाग लेने के लिए छह अन्य महिला भक्तों के साथ जोधपुर आश्रम गई थी। सत्र के दौरान, उसने आसाराम के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद कुछ भक्तों ने उसे आश्रम के प्रबंधन और कानूनी प्रमुख मीरचंदानी से मिलने की सलाह दी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसी दिन घटना के बाद, वह मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार, उसने बाद में पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालाँकि, प्राथमिकी केवल उसके द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद दर्ज की गई, जिसने पुलिस को शिकायत का संज्ञान लेने का निर्देश दिया।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।








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