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आरजी कर बलात्कार हत्या मामला: हाईकोर्ट ने मौत की सजा के लिए बंगाल सरकार की अपील खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग की गई थी। रॉय को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय ऑन-ड्यूटी प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। साथ ही, उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को भी स्वीकार कर लिया।



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न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर राशिद की पीठ ने रॉय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने 20 जनवरी को रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए “दुर्लभतम” नहीं है।


राज्य सरकार और सीबीआई ने अलग-अलग हाईकोर्ट में मौत की सजा की मांग की। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि दो अधिकारियों ने एक ही अपील के साथ कोर्ट का रुख क्यों किया।


सीबीआई ने तर्क दिया कि उसने पूरी जांच की है और इसलिए ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े मामलों में आदेशों के खिलाफ अपील कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे मामलों में अपील करने का भी अधिकार है।


पिछले साल 13 अगस्त को उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंपे जाने से पहले कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ्तार कर लिया था।


प्रशिक्षु के माता-पिता के वकील ने अदालत से कहा कि वे सिर्फ़ इसलिए मृत्युदंड नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी खो दी है। वकील गार्गी गोस्वामी ने कहा, "वे चाहते हैं कि अपराध में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। वे सबसे कड़ी सज़ा चाहते हैं।"


 
 
 

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