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अहमदाबाद विमान हादसा: पीड़ित परिवार अमरीका-यूके में एयर इंडिया और बोइंग के खिलाफ करेंगे मुकदमा

अहमदाबाद में 12 जून को हुए दर्दनाक एयर इंडिया फ्लाइट AI‑171 हादसे की पीड़ित कई ब्रिटिश और अमेरिकी परिवार अब एयर इंडिया एवं विमान निर्माता बोइंग के खिलाफ यूके और यूएस की अदालतों में मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे हैं। यह जानकारी इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स सहित कई मीडिया रिपोर्टों में सामने आई है ।


पारिवारिक सदस्य Keystone Law (यूके) और अन्य अमेरिकी वकील फर्मों के संपर्क में हैं, जो कहा जा रहा है कि वे “बेहतर एवं असीमित” मुआवजे की मांग करने जा रहे हैं। इनमें UK के London हाई कोर्ट और Virginia, संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतें शामिल हो सकती हैं 


किस्तों में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, Tata Group ने आगंतुकों के परिजनों को प्रारंभिक रूप से ₹1 करोड़ की घोषणा की थी और बाद में अतिरिक्त ₹25 लाख की आर्थिक सहायता भी घोषित की थी । लेकिन वकीलों का कहना है कि Montreal Convention (एविएशन कानून) के तहत एयर इंडिया और बोइंग दोनों पर असीमित जिम्मेदारी लागू होती है, जिससे पीड़ितों को और अधिक मुआवजा मिल सकता है 


Keystone के जेम्स हीली‑प्रैट ने कहा है कि टीका AIG (Air India का बीमा प्रदाता) की त्वरित मुआवज़ा पेशकशों और एयर इंडिया की विश्व नागरिकों को अग्रिम भुगतान की कानूनी जिम्मेदारी की समीक्षा की जा रही है 


अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश, जिसमें 241 लोग ऑनबोर्ड और 19 ग्राउंड पर मारे गए, अब तक भारत की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक बन चुका है। अगले कुछ हफ्तों में वकील परिवारों से मिलेंगे और संभावित मुकदमेबाज़ी की रणनीति तय करेंगे ।

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