अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए सरकार के नए दिशानिर्देश: कोई 7-दिन अनिवार्य होम-क्वारंटाइन नहीं।
- Anurag Singh
- Feb 11, 2022
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भारत सरकार ने 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं। नवीनतम समीक्षा किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डे पर नकारात्मक परीक्षण के बाद सात दिनों के अनिवार्य अलगाव की आवश्यकता नहीं है।
"सभी यात्री आगमन के अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। यदि यात्रियों में स्व-स्वास्थ्य की निगरानी में COVID19 के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं, तो वे तुरंत आत्म-पृथक हो जाएंगे और अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे।"
"स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी से प्रभावी होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगमन दिशानिर्देशों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, इनका पूरी लगन से पालन करें, सुरक्षित रहें और कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के हाथों को मजबूत करें।" केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ।
नवीनतम दिशानिर्देशों में, यह भी उल्लेख किया गया है कि आरटी-पीसीआर की अनिवार्य 72 घंटे की रिपोर्ट की अब आवश्यकता नहीं है और यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। सरकार ने उच्च ओमाइक्रोन केसलोड वाले विभिन्न देशों के लिए 'एट रिस्क' मार्किंग को भी हटा दिया है।
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