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HC ने दिल्ली मेट्रो से DAMEPL को भुगतान के तौर-तरीकों का खुलासा करने को कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो को मई 2017 के मध्यस्थ पुरस्कार की शर्तों के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की बकाया राशि के भुगतान के तौर-तरीकों के बारे में सूचित करने के लिए कहा।


दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जब दिल्ली मेट्रो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को सूचित किया कि मामले पर चर्चा के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य हितधारकों के बीच एक बैठक 10 नवंबर को तय की गई है और इसमें से कुछ प्रस्ताव आने की उम्मीद है।


अदालत ने कहा कि "जजमेंट देनदार (डीएमआरसी) से अदालत को भुगतान के तौर-तरीकों के बारे में सूचित करने की उम्मीद है।"

उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 नवंबर को सूचीबद्ध किया और कहा कि डीएमआरसी द्वारा दिन के दौरान दायर अतिरिक्त हलफनामा पहले दायर किया जाना चाहिए था।


डीएएमईपीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने अदालत से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक को भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहने का आग्रह किया।


उन्होंने कहा, "वे उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पिछली सुनवाई 10 अक्टूबर को हुई थी और उन्हें पता था कि मामला 31 अक्टूबर को आएगा। फिर भी उन्होंने 10 नवंबर को बैठक रखी है।"


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