“GST 2.0”: भारत में कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव
- Asliyat team
- 5 days ago
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नई दिल्ली, 4 सितम्बर 2025 – हाल ही में संपन्न 56वें जीएसटी परिषद की बैठक में भारत सरकार ने जीएसटी प्रणाली में अभूतपूर्व सुधारों को मंजूरी दी है। "GST 2.0" के नाम से हुई इस घोषणा में कर ढांचे की सरलीकरण और विस्तृत रियायतों का समावेश है, जिससे आम जनता से लेकर उद्योग जगत तक को लाभ होगा।
दो प्रमुख दरें, साथ में एक विशेष 40% स्लैब
पुरानी चार-स्तरीय कर संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को अब दो मुख्य दरों—5% और 18% में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ 'लाइफस्टाइल' और 'सिन गुड्स' के लिए 40% की विशेष दर लागू होगी।
यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

सस्ते होने वाले:
रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, रोटी, सब्जियाँ, फ़ूड पैकेज, ब्रेड आदि 5% GST पर आएँगी या पूरी तरह करमुक्त होंगी।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा (individual life & health insurance) अब पूर्णत: जीएसटी से मुक्त होंगे।
छोटे पैक्ड डेयरी उत्पाद जैसे UHT दूध, पनीर, रोटी, पराठा करमुक्त होंगे। अन्य डेयरी सामग्री पर जीएसटी 5% होगी।
कृषि उपकरण, निर्माण सामग्री, सौंदर्य-स्वास्थ्य सेवाएँ, हॉस्पिटैलिटी (₹7,500 प्रति दिन तक), आदि पर 5% या निशुल्क कर।
महंगे होने वाले:
मोटरसाइकिलें 350 cc से ऊपर, SUVs, लक्ष्य-उपयोग वाले वाहन, शराब, तंबाकू उत्पाद, एरियाटेड ड्रिंक्स जैसे 'सिन गुड्स' पर 40% GST की दर होगी।
सेक्टर्स पर प्रभाव:
ऑटोमोबाइल क्षेत्र: छोटे कारों और 350 cc तक की बाइक्स पर कर में कमी। वहीं, बड़े, पावरफुल वाहनों पर कर दर बढ़ा।
फुटवियर उद्योग: ₹2,500 तक की जूतों पर GST घटकर 5% हुआ, जिससे कंपनियों के शेयरों में तेजी आ गई।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: सोलर कुकर्स, हॉट वाटर सिस्टम आदि उपकरणों पर GST 12% से घटकर 5% कर दिया गया।
एविएशन और ड्रोन्स: ड्रोन निर्माताओं के लिए कर में राहत दी गई—परिणामस्वरूप प्रीमियम एयरफेयर बढ़ सकता है।
FMCG कंपनियाँ: दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर में कटौती से HUL, ITC जैसी कंपनियों के शेयरों में उछाल आया।
आर्थिक और खपत प्रभाव:
राजस्व अनुमानित रूप से ₹48,000 करोड़ तक घट सकता है, लेकिन ऊर्जा बचत और व्यापक आर्थिक लाभ की संभावना से संतुलित रहेगा।
महंगाई में 1.1 प्रतिशत अंक तक की कमी की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में खर्च बढ़ेगा और जीडीपी को 100–120 आधार अंक तक बढ़ावा मिल सकता है।
“GST 2.0” सुधार के तहत सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाया है और आवश्यक वस्तुओं पर रियायत देकर आम जनता को राहत दी है, वहीं लक्ज़री और ‘सिन गुड्स’ पर कर बढ़ाकर राजस्व और स्वास्थ्य लक्ष्यों को ध्यान में रखा है। इस कदम से त्योहारों के दौरान मांग, व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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