दिल्ली में प्रदूषण रोधी प्रतिबंध GRAP 3 लागू किये गए
शीत लहर के बीच दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है, जिसके कारण केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल को प्रदूषण रोधी उपायों के तीसरे चरण को लागू करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 पर था, जो वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्शाता है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों को देखते हुए, जिसके कारण दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में संशोधित GRAP शेड्यूल (शुक्रवार को जारी) के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।" GRAP चरण III प्रतिबंधों के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं:
निर्माण और विध्वंस कार्य
स्टोन क्रशर का संचालन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भीतर सभी खनन और संबंधित गतिविधियाँ
दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल लाइट मोटर वाहनों (LMV) (चार पहिया वाहनों) का संचालन
इसके अतिरिक्त, NCR राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार कक्षा V तक के बच्चों के लिए शारीरिक कक्षाओं को निलंबित करने और ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करने का निर्णय ले सकती हैं।
निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत कुछ निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की अनुमति है:
मेट्रो रेल सेवा और स्टेशन परियोजनाएँ
हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल
राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएँ
अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएँ
राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण/वितरण और पाइपलाइन जैसी रैखिक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाएँ
सीवेज उपचार संयंत्र और जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित स्वच्छता परियोजनाएँ
सहायक गतिविधियाँ जो उपरोक्त श्रेणियों की परियोजनाओं का समर्थन करती हैं
एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए, गैर-प्रदूषणकारी और गैर-धूल पैदा करने वाले कार्य जैसे प्लंबिंग, विद्युत कार्य, बढ़ईगीरी और आंतरिक परिष्करण (पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग को छोड़कर) की अनुमति है।






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